नई व पुरानी गाड़ियों के संचालन का नियम आरटीओ विभाग करेगा तय : एएसपी ट्रैफिक  

Update: 2017-04-01 21:21 GMT
गाँव कनेक्शन

लखनऊ। बीएसथ्री गाड़ियों का निर्माण कम्पनियों द्वारा बंद किए जाने के बाद बचे स्टाक की बम्पर बिक्री के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यातायात विभाग भी नियमों में कोई बदलाव करेगा या नहीं। इस मामले में एएसपी ट्रैफिक हबीबुल हसन से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि बंद हुई गाड़ियों के बारे में क्या नियम होंगे यह आरटीओ विभाग को तय करना है।

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एएसपी ट्रैफिक ने कहा कि वह इतना जानते हैं कि जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा, केवल वही गाड़ियां सड़क पर चलेंगी। यदि कोई गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के पायी जायेगी तो उसे तत्काल सीज किया जायेगा।

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लाईट के इस्तेमाल के सवाल पर उन्होंने कहा कि नई गाड़ियों के अलावा पुरानी गाड़ियों पर क्या मानक होंगे इसके दिशा निर्देश आने के बाद ही कोई नियम तय किया जायेगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नम्बर वाली गाड़ियों को सड़क पर चलने से नहीं रोका जा सकता है।

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