बीएलओ पर्ची से भी मतदान मान्य, वोटर आईडी के साथ पहचान के ये 12 विकल्प

Update: 2017-02-22 19:42 GMT
लखनऊ में मतदान के दौरान युवतियां।

लखनऊ।   भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्रों को मतदान के लिए मान्य किया है, जिनके आधार पर मतदाता मतदेय स्थल पर अपनी पहचान करा सकता है। इन 12 पहचान पत्रों में से एक पहचान पत्र मतदाता पर्ची भी है। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि सभी मतदाताओं को मतदाता पर्ची बीएलओ के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। मतदान केंद्रों पर भी ये परची उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी. वेंकटेश ने  बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता कार्ड के अलावा पहचान के लिये 12 अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराये हैं। इन पहचान पत्रों में पासपोर्ट , ड्राइविंग लाइसेंस , केन्द्र व राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र , बैंकपोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड , एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड , मनरेगा जॉब कार्ड , श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड , फोटोयुक्त पेंशन डाक्यूमेन्ट , निर्वाचन मशीनरी द्वारा जारी फोटो वोटर स्लिप, शासकीय पहचान पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं।
  मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन सबके साथ ही यह आवशयक होगा कि मतदान करने के लिये मतदाता का नाम मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिये जिसकी पुष्टि मतदाता द्वारा अपने बी.एल.ओ. से सम्पर्क करते हुये, इन्टरनेट के माध्यम से  उपलब्ध  नाम के मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा भी कर सकते हैं। वेंकटेश ने बताया कि गत 3 माह में आयोग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मीडिया , समाचार पत्र , टी.वी., रेडियो इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार - प्रसार करते हुये लगभग 60 लाख नये लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गये हैं। इनको सम्मिलित करते हुये ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में है, वे सभी लोग मतदाता पहचान पत्र अथवा उपरोक्त 12 में से किसी एक पहचान पत्र का प्रयोग करते हुये अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं एवं वोट डाल सकते हैं।

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