नई दिल्ली (भाषा)। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली बार काउंसिल से वकीलों के खिलाफ पेशेवर कदाचार से जुड़े प्रमाणित और अप्रमाणित मामलों को नियमित अंतराल पर और जब कभी भी निर्णय लिया जाय उन्हें सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है।
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने अपने आदेश में कहा, ‘‘अगर कोई मुवक्किल किसी वकील के खिलाफ पेशेवर कदाचार की शिकायत करता है तो बार काउंसिल का कर्तव्य उसकी जांच करने के साथ केवल मुवक्किल को अपने निर्णय के बारे में बताना नहीं है। इस तरह के निर्णय को सार्वजनिक करना होता है। पारदर्शिता की जरुरत दिल्ली बार काउंसिल को उसके निणर्यों को गुप्त रखने की अनुमति नहीं देता है।''
तपन चौधरी नामक एक व्यक्ति ने एक शिकायत के सिलसिले में दिल्ली बार काउंसिल के आदेश की जानकारी के संबंध में सूचना मांगी थी। चौधरी जानना चाहते थे कि क्या इस तरह के आदेशों को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से साझा किया जा सकता है लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।