यौन उत्पीड़न मामले में न्यायाधीश पीड़ित के नाम का न करें खुलासा: उच्च न्यायालय
नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में फैसला सुनाते समय न्यायिक अधिकारियों को पीड़ितों के नाम का जिक्र नहीं करना चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उनकी पहचान का खुलासा करने से बचना चाहिए।
न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने यह बात तब कही जब छेड़छाड़ के एक मामले में एक न्यायाधीश और एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेशों में पीड़ित के नाम का जिक्र कर दिया। अदालत ने कहा, ‘‘यह पाया गया है कि 21 अक्तूबर 2013 को दिए गए फैसले में पीड़ित के नाम का जिक्र किया गया है। निचली अदालत से फैसले में पीड़ित के नाम का संकेत देने की अपेक्षा नहीं थी।'' आगे अदालत ने कहा, ‘‘यह गलती जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भी कर दी। पीठासीन अधिकारियों को ऐसे मामलों में फैसला देते समय पीड़ित की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए उनकी पहचान का खुलासा करने से बचना चाहिए।''