खुले में शौच करने पर पांच सौ रुपए जुर्माना, जानिए नगर निगम के और फरमान..

Mo. Amil | Sep 20, 2017, 19:24 IST
Nagar Nigam
स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

अलीगढ़। अब शहर में खुले में शौच या पेशाब करने पर जुर्माना लगेगा। इस संबंध में अलीगढ़ नगर निगम की आगामी 23 सितम्बर की कार्यकारणी सदस्यों की बैठक में शासन के आदेश पर एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। प्रस्ताव में खुले में शौच करने पर पांच सौ रुपए और सार्वजनिक जगह पर पेशाब करने पर पचास रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा एक अन्य प्रस्ताव में शहर को साफ़ और स्वच्छ रखने के लिए भी जुर्माना राशि तय की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन योजना को कारगर करने में अलीगढ़ नगर निगम काफी आगे है। नगर निगम द्वारा शहर में लगातार स्वछता के प्रति लोगों को जागरूक करने में कोई कमी नहीं छोडी जा रही है। नगर आयुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा की देख-रेख में स्वच्छता अभियान जोरों पर है। यही नहीं, नगर निगम की पहल पर शहर का हर वर्ग स्वच्छता अभियान में पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है। इसी कड़ी को आगे ले जाने के लिए अब नगर निगम द्वारा एक अहम फैसला लिया जा रहा है।

नगर निगम की कार्यकारणी सदस्यों की बैठक 23 सितम्बर को जवाहर भवन स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित होगी। बैठक में शासन के आदेश पर एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिसमें तय किया जाएगा कि अगर खुले में कोई व्यक्ति शौच करते पकड़ा गया तो उस पर आर्थिक दंड के तहत पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

खुले में पेशाब करते पकड़े जाने पर 50 रुपए का आर्थिक दंड देना होगा। अगर कोई शख्स यह गलती बार-बार करता है तो उसके खिलाफ नगर निगम अधिनियम की धारा 550 के अंतर्गत निरन्तर अवहेलना की दशा में प्रथम अवहेलना की दोष सिद्धि होने के दौरान से जिस दिन तक अवहेलना जारी रखी गई है, तब तक प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपए का आर्थिक दंड देना होगा।

सड़क पर कचरा डालने पर भी लगेगा जुर्माना

शहर की सड़क पर दुकानदार, रेस्तरा, होटल और औद्यौगिक प्रतिष्ठानो, हलवाई, चाट-पकौड़े, ठेला, व्यवसायी कचरा फैलाने, सड़क पर गोबर डालने, सीवर नाले में बहाने, बिल्डिंग मैटेरियल सड़क पर फैलाने, सरकारी भवनों व चौराहों पर स्लोगन लिखने व पोस्टर लगाने, मीट की दुकानों का कचरा फैलाने आदि पर आर्थिक दंड लगाने का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा बैठक में लाया जाएगा।

खुले में शौच करने वालों को बच्चों द्वारा किया जाएगा शर्मिंदा

नगर निगम ने खुले में शौच करने वालो से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, पिछले दिनों नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर 35 अधिकारियों को उनके क्षेत्रों में 10-15 बच्चों की टोलियां बनाकर खुले में शौच करने वाले लोगों को शर्मिंदा करने का दायित्व सौंपा गया था, बच्चों की टोलियां खुले में शौच करने वालों को शर्मिंदा करेगी, वही शहर में खुले में शौच न हो इसके लिए अधिकारियों के साथ-साथ क्षेत्रीय जागरूक महिला पुरुषों से सहयोग भी मांगा जा रहा है।

मलिन बस्तियों में बांटे गए कूड़ेदान

शहर को साफ़ और स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम हर प्रयास कर रहा है, नगर आयुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा ने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए शहर की मलिन बस्तियों में कूड़ेदान वितरित किए।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 में अलीगढ़ ने पाए थे सबसे अधिक अंक

जनवरी 2017 में देशभर के 500 शहरों में स्वच्छता के पैमाने पर अलीगढ़ ने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए थे। ये नंबर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के आधर पर दिए गए थे। इस संबंध में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक आईईसी के अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 के विभिन्न पैमानों पर भी सभी शहरों की जांच की गई थी। यह सर्वेक्षण भारतीय गुणवत्ता मूल्यांकन (क्यूसीआई) ने किया था।

नगर निगम शहर को साफ़ और सुंदर रखने के लिए प्रयासरत है। निगम के अधिकारी सुबह पांच बजे से सात बजे तक खुले में शौच करने वालों पर नजर रखेंगे जुर्माना लगाएंगे।
डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी और मीडिया प्रभारी

जानें जुर्माने पर क्या है प्रस्ताव

  • आवासीय स्थल से खुले में कचरा डालने पर- 100 रुपए
  • दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर- 250 रुपए
  • रेस्तरां से खुले में कचरा डालने पर- 500 रुपए
  • होटल से खुले में कचरा डालने पर- 2000 रुपए
  • औद्यौगिक प्रतिष्ठानों से खुले में कचरा डालने पर- 1500 रुपए
  • हलवाई व्यवसायी द्वारा कचरा फैलाने पर- 1000 रुपए
  • चाट-पकौड़े, ठेला आदि व्यवसायी द्वारा कचरा फैलाने पर- 1000 रुपए
  • सड़क पर गोबर डालने पर- 2000 रुपए
  • सीवर नाले में बहाने पर- 2000 रुपए
  • बिल्डिंग मैटेरियल सड़क पर डालने पर- 3000 से 20 हजार तक
  • सरकारी भवनों पर स्लोगन लिखने व पोस्टर लगाने पर- 3000 रुपए
  • चौराहो पर स्लोगन लिखने व पोस्टर लगाने पर- 2000 रुपए
  • रोड काटने व नाली तुड़वाने पर- 10000 रुपए
  • मीट की दुकानों का कचरा फैलाने पर- 1500 रुपए
  • हेयर कटिंग सैलून द्वारा गन्दगी फैलाने पर- 200 रुपए
  • निर्धारित मानक से कम मोटाई का पॉलीथिन का निर्माण करने व बेचने या उपयोग करने पर- 2 हजार से 50 हजार रुपए तक
  • आम रास्ता व अस्पताल द्वारा गन्दगी डालकर फैलाने पर- 2000 रुपए
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