तुगलकी फरमान- सड़क पर बजा बैंड तो मंडप होगा सील  

Sundar ChandelSundar Chandel   11 Oct 2017 6:10 PM GMT

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तुगलकी फरमान- सड़क पर बजा बैंड तो मंडप होगा सील  प्रतीकात्मक फोटो 

स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

मेरठ। शादियों के सीजन में बारात और मंडप के बाहर होने वाली पार्किंग पर कमिश्नर ने सख्त रवैया अपनाया है। कमिश्नर डॉ. प्रभात कुमार ने मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों और एसएसपी को पत्र भेजकर निर्देष दिए हैं कि सड़क पर बैंड बाजे के साथ यदि चढ़त होती दिखे तो तत्काल विवाह मंडप को सील कर दिया जाए। साथ ही शादी समारोह में आने वाले लोगों की कार पार्किंग भी मंडप के अंदर ही कराने के निर्देश जारी किए हैं।

शहर के सभी मुख्य मार्गों पर विवाह मंडप बने हुए हैं। शादियों के सीजन में बारात की चढत के साथ ही मंडपों के बाहर होने वाली पार्किंग से जाम की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर होती है, जिससे जनता हलकान हो जाती है। यह समस्या गाजियाबाद से लेकर मेरठ, मोदीपुरम व मंडल के सभी जनपदों में है। दिल्ली रोड एनएच 58 पर कई बार बारातों के कारण कई-कई घंटे जाम लगता है।

हापुड़ रोड व गढ़ रोड पर भी कई मंडप होने से मुसाफिरों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए शादियां शुरू होने से पहले ही मंडलायुक्त डॉ. प्रभात कुमार ने मंडल के सभी जनपद के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया है। उन्होंने मुख्य मार्ग पर बैंड बाजे के साथ चढ़त होने पर मंडप संचालक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देष जारी किए हैं। उन्होने कहा है कि सभी जनपदों के अधिकारी मंडप एसोसिएशन के साथ बैठक कर इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दें।

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बुकिंग कराने वालों से लें अंडरटेकिंग

इस व्यवस्था में विवाह मंडप संचालक मंडप की बुकिंग कराने आने वाले व्यक्ति से इस बात की शर्त पर हस्ताक्षर सहित बुकिंग कराएंगे कि वह चढ़त नहीं करेगा। यदि बुकिंग कराने वाला सहमत नहीं होता है, तो उसकी बुकिंग निरस्त कर दें। क्योंकि यदि चढ़त होती पाई गई, तो मंडप संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। मंडलायुक्त ने आदेश में चढ़त होने की दशा में गेस्ट हाउस या मंडप को सील करने के निर्देश दिए हैं।

इसमें बुकिंगकर्ता भी आएंगे लपेटे में

मंडप के भीतर ही बैंड बाजा या डीजे बजेगा, वह भी रात में सिर्फ दस बजे तक। यदि इसके बाद बैंड बाजा या डीजे बजता पाया गया तो मंडप संचालक के साथ बुकिंगकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई निश्चित है। इसके अलावा मंडप के बाहर सड़क पर पार्किंग करने पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

यह होगा लागू

  • चढ़त आतिशबाजी सड़क पर नहीं होगी
  • डीजे बैंड रात के दस बजे तक ही बजेंगे
  • मंडप संचालक को बुकिंगकर्ता से अंडरटेकिंग लेनी होगी
  • मंडप के बाहर सड़क पर पार्किंग नहीं होगी
  • सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस चैक करेंगे कि कहीं चढत सड़क पर तो नहीं हो रही
  • हर्श फायरिंग की जिम्मेदारी मंडप संचालक की होगी
  • मंडप स्वामी यह शपथपत्र देंगे कि वह इन निर्देशों का पालन करेंगे

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थाना में पुलिस को देनी होगी सूची

सभी फार्म हाउस व मंडप स्वामियों को अपने यहां होने वाले कार्यक्रमों की सूची संबंधित थाना पुलिस को देनी होगी। आयोजन के दिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्वयं जाकर स्थिति देखेंगे। जहां भी आदेश का उल्लंघन हो रहा है उस पर कार्रवाई तय करेंगे।

तुगलकी फरमान

सड़क पर चढ़त को लेकर मंडलायुक्त के आदेश को मंडप एसोसिएशन ने तुगलकी फरमान बताया है। मंडप एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज गुप्ता और महामंत्री विपुल सिंघल बताते हैं, "चढ़त को रोकना मंडप मालिकों का नहीं पुलिस प्रशासन का काम है। इसलिए जिसके यहां शादी है, उससे अंडरटेकिंग भी पुलिस खुद ले। कमिश्नर का आदेश जनभावना के खिलाफ है। मंडप संचालक अपने मंडप के अंदर होने वाली गतिविधियों को रोक सकता है, बाहर नहीं। रही बात पार्किंग की तो वह भी अंदर संभव नहीं है, जब बैठक होगी तो विरोध किया जाएगा।

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