लखनऊ। पिछले वर्ष सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान जाने वाले भारतीय सैनिक को सेना की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। सैनिक के लिए तीन महीने जेल की सजा की सिफारिश की गई है।
पाकिस्तान ने जनवरी में सैनिक भारत को सौंप दिया था। लेकिन सजा की अवधि को उचित अधिकारियों की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। 21 जनवरी को पाक ने चंदू को भारत को सौंप दिया था। उन्होंने बताया कि सिपाही चंदू बाबूलाल चव्हाण के मामले की सुनवाई जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा की गई। चव्हाण सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उनकी तैनाती 37 राष्ट्रीय राइफल्स में थी।
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ये था मामला
उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने 29 सितंबर को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक के कुछ घंटो के बाद ही 22 साल के चंदू गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पार कर गए थे जहां पाक सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया था।