अब मोबाइल नंबर के लिए जरूरी नहीं आधार, इन 5 चीजों में भी मिली राहत

Update: 2018-09-26 07:16 GMT

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा, आधार कार्ड आम आदमी की पहचान है, इस पर हमला संविधान के खिलाफ है. आधार कार्ड गरीबों की ताकत का जरिया बना है। वहीं, कोर्ट ने आधार कार्ड को कई क्षेत्रों में लागू करने पर एतराज भी जताया। जानिए कहां-कहां आधार कार्ड की जरूरत नहीं है।

ये भी पढ़ें- Aadhaar Verdict: पांच बातें जो आधार कार्ड के पक्ष में गयीं

1. मोबाइल नंबर

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा है मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये असंवैधानिक है. इस फैसले के बाद मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं रह गया।

2. बैंक अकाउंट

कोर्ट ने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने को भी अनिवार्य बनाना असंवैधानिक बताया है। इस फैसले के बाद बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है।

ये भी पढ़ें- LIVE: आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गरीबों की पहचान है आधार कार्ड

3. स्‍कूल में एडमिशन

कोर्ट ने स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी है. जस्टिस सीकरी ने कहा, आधार ना होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को अपने अधिकार लेने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CBSE, NEET, UGC अगर आधार को जरूरी बनाते हैं तो ये गलत है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं।

4. आयकर रिटर्न

कोर्ट ने आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड जरूरी करने पर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट के कहा, आयकर रिटर्न भरने के लिए इसकी आवश्‍यकता नहीं होनी चाहिए।

5. निजी कंपनियां

कोर्ट ने कहा, निजी कंपनियों को आधार कार्ड मांगने का अधिकार नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे आदमी और वोटर्स की प्रोफाइलिंग हो सकती है। उन्‍होंने इसके गलत इस्‍तेमाल को लेकर चिंता भी जाहिर की।

(रिपोर्ट-रणविजय सिंह)

Similar News