राफेल मामला : न्यायालय ने सुनवाई स्थगित करने के पत्र को प्रसारित करने की अनुमति दी
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र के वकील को मामले के पक्षकारों को यह पत्र भेजने की इजाजत दी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि राफेल सौदे पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई को टाल दिया जाए, क्योंकि उसे हलफनामा दायर करने के लिए और समय की जरुरत है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को राफेल पुनर्विचार याचिकाओं पर मंगलवार को तय सुनवाई को स्थगित करने के पत्र को प्रसारित करने की सोमवार को अनुमति दे दी।
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Central Government seeks time to file a fresh affidavit in the Rafale review petition case and asks the court to defer the hearing which was fixed for tomorrow to allow it to file the affidavit. pic.twitter.com/kjpa7zVlA4
— ANI (@ANI) April 29, 2019
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र के वकील को मामले के पक्षकारों को यह पत्र भेजने की इजाजत दी। इन पक्षकारों में वे याचिकाकर्ता भी शामिल हैं जिन्होंने पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं। शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल को राफेल मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिये लीक दस्तावेजों को आधार बनाने की अनुमति दी थी और उन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार होने की केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया था।
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