ई-वॉलेट इस्तेमाल करने वालों के लिये आरबीआई लायेगा नए नियम

Update: 2017-10-13 14:00 GMT
आरबीआई।

लखनऊ। ई-वॉलेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए आरबीआई खुशखबरी ले कर आया है। अब आरबीआई पैसे के लेनदेन को आपके लिये और आसान करने पर विचार कर रहा है।आरबीआई ने यूपीआई को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसमें केंद्रीय बैंक ने उन बदलावों के बारे में बताया है, जो वह आने वाले दिनों में होंगे।

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आरबीआई अलग-अलग ई-वॉलेट और बैंकों के बीच यूपीआई के जरिये लेनदेन के लिए रास्ता खोल रहा है। अब तक आप एक कंपनी के ई-वॉलेट के जरिये दूसरी कंपनी के वॉलेट में पैसे भेज नहीं सकते थे।आरबीआई नोटिफिकेशन के मुताबिक जल्द ऐसा करना संभव हो पाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह यूपीआई के जरिये अलग-अलग बैंकों और ई-वॉलेट्स के बीच लेनदेन की सुविधा देगा।इस नई सुविधा के लागू हो जाने के बाद आप यूपीआई के जरिये किसी भी कंपनी के ई-वॉलेट से किसी दूसरी कंपनी के ई-वॉलेट अथवा बैंक में आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे।

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आरबीआई ने साफ कहा है कि ई-वॉलेट्स और सभी बैंकों को ग्राहकों को अगले 6 महीनों के भीतर यह सुविधा देनी होगी। आरबीआई ने कहा है कि यह गाइ‍डलाइन अभी से लागू हो गई है और कंपनियां व बैंकों को जल्द ही खुद को केवाईसी नियम के अनुसार तैयार करना होगा। आरबीआई का यह निर्देश उन सभी लोगों को प्रभावित करेगा, जो पेटीएम, फोनपे और अन्य बैंकों के ई-वॉलेट्स यूज करते हैं।

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