SC ने खारिज की याचिका, जया की संपत्ति से नहीं वसूले जा सकेंगे 100 करोड़ 

Update: 2017-04-05 19:45 GMT
जे जयललिता।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की संपत्ति से 100 करोड़ वसूलने की मांग की गई थी। आपको बता दें की कोर्ट ने जयललिता के निधन के बाद विगत फ़रवरी माह में उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया था। इसी आदेश पर पुनर्विचार के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से दोबारा याचिका दाखिल की गई थी।

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उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु की एक ट्रायल कोर्ट ने सितंबर 2014 में जयललिता, शशिकला और अन्य आरोपियों को दोषी माना था। इसमें जयललिता पर 100 करोड़ और बाकी आरोपियों पर 10-10 करोड़ का जुर्माना लगाया था, लेकिन बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी को दोषमुक्त कर दिया था। वहीं फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया था, लेकिन जयललिता के निधन को देखते उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया।

वकील बीवी आचार्य ने जुर्माने की रकम संपत्ति से वसूलने की थी मांग


इस मामले में कर्नाटक सरकार के वकील बीवी आचार्य का कहना था कि जयललिता के खिलाफ केस आगे बढ़ाने का सवाल नहीं उठता, लेकिन जुर्माने की रकम उनकी संपत्ति से वसूली जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने इस दलीलों को स्वीकार नहीं किया। जयललिता का चेन्नई में पिछले वर्ष 5 दिसंबर को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। वहीं उनकी करीबी दोस्त शशिकला 19 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के इसी मामले में इस वक्त जेल में सजा काट रही हैं।


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