SSC CGL 2017: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने जांच एजेंसी को 23 अप्रैल तक नई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 24 अप्रैल को होगी।

Update: 2019-04-16 10:42 GMT

लखनऊ। एसएससी सीजीएल 2017 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएससी पेपर लीक होने के मामले की जांच पर नई रिपोर्ट पेश की जाए।

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने जांच एजेंसी को 23 अप्रैल तक नई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 24 अप्रैल को होगी। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) एक सरकारी निकाय है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है।

मंगलवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पिछली तारीख पर न्यायालय ने जांच एजेंसी को इस मामले की जांच की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया था। इस पर सीबीआई की तरफ से पेश वकील ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में तीन बार स्टेटस रिपोर्ट पेश की है।

इस पर पीठ ने सीबीआई को एक नया स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने और इसकी प्रति याचिकाकर्ता के वकील को देने का निर्देश दिया। इससे पहले एक अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कर्मचारी चयन आयोग को पिछले साल फिर से आयोजित की गई एसएससी-सीजीएल 2017 की परीक्षा के नतीजे घोषित करने की इजाजत दे दी थी।

(भाषा से इनपुट)


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