गोरक्षकों की हिंसा पर रोक लगाने के लिए SC ने हर जिले में नोडल अफसर तैनात करने के दिए आदेश

Update: 2017-09-06 13:26 GMT
गाय।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर कहा कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा रुकनी चाहिए। घटना के बाद ही नहीं पहले भी रोकथाम के उपाय जरूरी हैं।

कोर्ट ने कहा कि हर राज्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए हर जिले में नोडल अफसर तैनात हों। जो ये सुनिश्चित करें कि कोई भी विजिलेंटिज्म ग्रुप कानून को अपने हाथों में न ले। अगर कोई घटना होती है तो नोडल अफसर कानून के हिसाब से कार्रवाई करे।

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कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को डीजीपी के साथ मिलकर हाइवे पर पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर रणनीति तैयार करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ASG तुषार मेहता को कहा है कि वह केंद्र से पक्ष पूछकर बताएं कि क्या वह राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है या नहीं?

याचिकाकर्ता की ओर से पेश इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट में कहा कि देशभर में गोरक्षा के नाम पर 66 वारदातें हुई हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि ये राज्यों का मामला है जबकि संविधान के अनुसार केंद्र को राज्यों को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। वहीं तीन राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात की ओर से पेश ASG तुषार मेहता ने कहा कि राज्य इस संबंध में कदम उठा रहे हैं। उन्हें जवाब देने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

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