किसान के साथ दुर्घटना होने पर मिलेंगे 5 लाख रुपए, इन बातों का रखना होगा ध्यान

Update: 2020-01-22 08:17 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के दो करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण" योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसी किसान के साथ दुर्घटना होने पर 5 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। योजना 14 सितंबर 2019 से लागू होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं।

योजना के तहत अब अब प्रदेश में खातेदार किसान, सहखातेदार, किसान के माता –पिता,पति,पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्र-वधु, पौत्र,पौत्री या, ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर बटाई अथवा कृषि का कार्य करते है तथा जिनकी जीविका का मुख्य साधन खेती किसानी है। अगर दुर्घटनावश उनकी मौत हो जाती है या वो दिव्यांग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को अधिकतम 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी।

जानिये कैसे मिलेगा योजना का लाभ

किसान परिवार के 18 साल की उम्र से 70 साल की उम्र तक के किसी सदस्य की मौत/ दिव्यांगता यदि किसी दुर्घटना में हो जाती है तो 45 दिन के अन्दर सभी जरुरी औपचारिकता प्रपत्र भरते हुए जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए सम्बंधित तहसील में जमा करना होगा।

यदि प्रपत्र जमा करने में देर होती है, तो एक महीना तक की देरी होने पर जिलाधिकारी विलम्ब अवधि क्षमा करते हुए आवेदन स्वीकार कर सकते है।

लेकिन अगर दुर्घटना में मौत या दिव्यांगता के 75 दिन के बाद अगर कोई आवेदन करता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।


ये होंगी आर्थिक मदद की शर्ते...

किसान की मृत्यु/ दिव्यांगता होने की तिथि को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में यदि बीमित है या भारत सरकार द्वारा किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत यदि परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, तो किसान की दुर्घटना/ दिव्यांगता होने पर इन सभी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सहायता की धनराशि को समायोजित करते हुए, यदि सहायता राशि 5 लाख रूपये से कम हैं तो अंतर की राशि "मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना" के अंतर्गत पीड़ित परिवार के विधिक वारिसों को दी जाएगी।

जल्द ही शुरू की जाएगी ऑनलाइन व्यवस्था

मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना का लाभ पीड़ित परिवारों को आसानी से मिल सके इसलिए सरकार इस योजना के लिए एक पोर्टल तैयार करवा रही है। इस सॉफ्टवेयर पर प्रदेश के सभी जिलों से आवेदन पत्रों से सम्बंधित योजनाएं जनपदों द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी। किसान /विधिक उत्तराधिकारी द्वारा इस पोर्टल पर सीधे आवेदन किया जा सकेगा।

जब तक आनलाइन व्यवस्था शुरू नही हो जाती तब तक पीड़ित परिवार आर्थिक सहायता के लिये तहसील में जिला अधिकारी को संबोधित आवेदन पत्र ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।

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