रेलवे के नियम समझिए , ट्रेन छूटने पर इस तरह मिल सकेंगे टिकट के पैसे 

Update: 2018-02-04 12:52 GMT
साभार: इंटरनेट।

भारतीय रेल ने 1 फरवरी से अपने आरक्षण फार्म में परिवर्तन किया है। अब सफर करने से पहले जान लीजिए क्या हुए हैं बदलाव जिससे सफर के दौरान आपको नहीं होगी परेशानी... 

  • रेलवे ने अपने आरक्षण फार्म में कुछ बदलाव किया है। अब नए फार्म में दिव्यागों और थर्ड जेंडर को पहचान देने के लिए भी कालम होगा।
  • नए फार्म में राजधानी एवं शताब्दी ट्रेनों के यात्री खाना लेने और नहीं लेने का विकल्प भी भर सकेंगे। अभी तक विकल्प न होने से राजधानी और शताब्दी के मुसाफिरों को खाने का विकल्प चुनना पड़ता था।
  • अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट जाए तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी दूसरे को नहीं दे सकता है।
  • अगले दो स्टेशनों तक आप ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं तो उस स्थिति में टीटीई किसी आरएसी के यात्री को सीट दे सकता है।
  • अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो पैसे वापस लेने के लिए आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। तब आपको बेस फेयर का 50 प्रतिशत वापस मिल जाएगा।
  • अगर आपका रिजर्वेशन टिकट कहीं खो जाता है तो बोर्डिंग स्टेशन पर चीफ सुपरवाइजर से लिखित आवेदन देकर डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं।
  • ध्यान रहे सफर शुरू करने के 24 घंटे पहले आपको आवेदन करना होगा।
  • डुप्लीकेट टिकट के लिए आपको कुछ फीस देनी होगी।
  • अगर आपका खोया हुआ टिकट मिल जाता है तो आप डुप्लीकेट टिकट वापस करके पैसे वापस ले सकते हैं।
  • अगर आपको किसी वजह से उस स्टेशन की बुकिंग नही मिल रही है जहां आप उतरना चाहते हैं बल्कि उससे पहले के स्टेशन की बुकिंग मिल रही है उस स्थिति में आप टीटीई से संपर्क करके अपने उस स्टेशन तक सफर कर सकते हैं जहां की आपको बुकिंग नहीं मिल रही है।
  • टीटीई अतिरिक्त चार्ज लेकर आपको दूसरी या फिर वही बर्थ अलॉट कर देगा।

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