नई दिल्ली। राज्यों की सीमाओं पर स्थित चुंगियों पर अवैध वसूली को समाप्त करने तथा सड़क हादसों के लिए ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को लोकसभा में गवर्नेंस को अपनाने की बात कही।
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मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को नामंजूर करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक में शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माने की राशि को दो हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये किया गया है। इसके साथ ही विधेयक में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, टैक्सी एग्रीगेटर्स का नियमन और सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मोटर यान हादसा कोष भी उपलब्ध कराया गया है, जो भारत में कुछ प्रकार के हादसों के लिए सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर मुहैया कराएगा।
गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन के क्षेत्र में नरेन्द्र मोदी सरकार बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसके लिए ई-गवर्नेंस को अपनाया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में राजस्थान के परिवहन मंत्री युनूस खान की अध्यक्षता में बनी राज्यों के परिवहन मंत्रियों की समिति का जिक्र करते हुए बताया कि ई गवर्नेंस को अपनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी गयी है और उन्होंने इसे अपनाने की सिद्धांत रूप में सहमति दी है।
वाहनों की चोरी रोकने बनेगा इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर
गडकरी ने वाहनों की चोरी रोकने और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंसों पर रोक लगाने के लिए बताया कि इस संबंध में एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाया जाएगा। इसके बाद बोगस लाइसेंस बनवाना या चोरी के वाहनों की खरीद बिक्री करना लगभग असंभव हो सकेगा।
सड़क हादसों में भारी संख्या में लोगों के मारे जाने के लिए खराब सड़को को एक प्रमुख कारण बताया और कहा कि ऐसे हादसों के लिए अब सड़कों की डीपीआर को बनाने वाले व सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार को भी जिम्मेदार बनाया जाएगा। साथ ही बताया कि सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले दयालु नागरिकों के साथ ही ऐसे घायलों का इलाज करने वाले डाक्टरों और नर्सो को भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। गडकरी ने बताया कि देश में सडकों के निर्माण का काम तेजी से हो रहा है और इस समय 11 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। जिनमें पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के सामने से होकर गुजरने वाले दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य भी शामिल है। यह हाईवे 14 लेन का होगा।
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