मुंबई बम ब्लास्ट: 16 जून को अबु सलेम सहित 7 आरोपियों पर आएगा अंतिम फैसला

Update: 2017-05-29 17:18 GMT
अबु सलेम। (फाइल फोटो-साभार इंटरनेट)

मुंबई। टाडा की विशेष अदालत ने 1993 बम ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट अबु सलेम सहित 7 दोषियों पर 16 जून को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। विशेष अदालत के जज गैंगस्टर अबु सलेम, मुस्ता दौसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेट, रियाज सिद्दिकी, करीमुल्लाह शेख और अब्दुल कयूम पर अपना फैसला 16 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

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गैंगस्टर अबू सलेम सहित अन्य पर आरोप है कि उन्होंने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट से पहले बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के घर जाकर उन्हें दो एके-47 राइफलें और हथगोले दिए थे। संजय दत्त को इस मामले में एक एके-47 राइफल रखने पर दोषी ठहराया गया था और पांच साल की जेल की सजा दी गई थी।

2015 में मुंबई में टाडा की विशेष अदालत के सामने अबू सलेम ने अपने बयान में इस बात से इनकार किया था कि उसने संजय दत्त हथियार मुहैया कराए थे। सलेम ने आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अदालत में अपना बयान दिया था। इसके तहत आरोपी द्वारा किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत बताने का प्रावधान है।

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गौरतलब है कि 12 मार्च 1993 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग और 'सी रॉक' जैसे होटल सहित शहर की 12 जगहों पर धमाके हुए थे। इस धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 800 के करीब लोग घायल हो गए थे।

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