नई दिल्ली। अब अगर भारत तिब्ब्त सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों ने दूसरी शादी की तो पत्नी के शिकायत करने पर उनकी नौकरी जा सकती है। यही नहीं, आईटीबीपी के जवानों की पत्नियों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे अपने पति को मिलने वाली छुट्टियों और वेतन की जानकारी भी रख सकती हैं।
दरअसल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने सुदूरवर्ती सीमांत क्षेत्रों में तैनात अपने जवानों और उनकी पत्नियों को एक अनोखी पुस्तिका वितरित की है जिसमें लिखा है कि अपने पति को दोबारा शादी नहीं करने दें और उनके रेजीमेंट संख्या और रैंक आदि की पूरी जानकारी रखें। चीन-भारत सीमा पर तैनात रहने वाले बल ने अपने जवानों की पत्नियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देने के लिए पहली बार इस तरह की पहल की है।
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यह पुस्तिका अर्द्धसैनिक बलों की एक और बुकलेट के साथ वितरित की गयी है जिसे जवानों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य तथा निजी साफ-सफाई के मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है। इन दो पुस्तिकाओं की 85 हजार से अधिक प्रतियां प्रकाशित की गयी हैं और जवानों को भेज दी गयी हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक कृष्णा चौधरी ने पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। उन्होंने पीटीआई से कहा कि बल के सभी केंद्रों पर सख्त निर्देश जारी किये गये हैं ताकि सैनिक जब वे छुट्टियों में अपने घर जाते हैं तो इन पुस्तकों को अपने परिवारों को दें।
हमने विशेषज्ञों और बल के डॉक्टरों से बातचीत करके पुस्तिका तैयार की है। इसका उद्देश्य सैनिकों और उनके परिवारों को स्वस्थ तथा खुश रखना है चूंकि वे दुर्गम इलाकों में तैनात रहते हैं जहां दुनिया से संवाद कट जाता है।कृष्णा चौधरी, महानिदेशक, आईटीबीपी
जीवन बीमा पॉलिसी में पत्नी का नाम पहले स्थान पर
जवानों की पत्नियों के लिए दी गयी किताब में उन्हें बताया गया है कि उन्हें अपने पतियों की रेजीमेंट संख्या (बल आईडी), रैंक, वर्तमान वेतन, बटालियन या इकाई का स्थान और यहां तक कि उन्हें मिलने वाली सरकारी छुट्टियों की भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें कहा गया है, ‘‘आप सुनिश्चित कीजिए कि आपका नाम उनकी सेवा पुस्तिका में हो, आपका नाम सेवा रिकॉर्ड में और सभी बैंक खातों और जीवन बीमा पॉलिसियों में आपके पहले परिजन के तौर पर लिखा हो।’’
पत्नियों को जागरूक करना जरूरी
आईटीबीपी प्रवक्ता उप कमांडेंट विवेक के. पांडेय ने इस पहल के उद्देश्य बताए। उन्होंने कहा, ‘‘बल का ड्यूटी चार्टर ऐसा होता है कि जवान लंबे समय तक घरों से दूर होते हैं और छुट्टियों में ही अपने घर जाते हैं। उनकी गैरमौजूदगी में उनकी पत्नियां घर चलाती हैं।’’ पांडेय के अनुसार, ‘‘पता चला कि कई जवान और उनके परिवार अपने अधिकारों को लेकर अनभिज्ञ होते हैं और उन्हें जागरूक रखने के लिए पुस्तिका तैयार की गयी है।’’ बल के अधिकारियों और जवानों की पत्नियों के संगठन ने पुस्तिका तैयार की है जिसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि पत्नियों को जानकारी हो और किसी अप्रिय घटना की स्थिति में कोई उन्हें गुमराह नहीं कर सके।
इसमें कानूनी अधिकारों की भी बात कही गयी है और लिखा है, ‘‘अपने पति को दोबारा शादी का अधिकार नहीं दें, जबकि वह आपके साथ विवाहित जीवन बिता रहा हो। अगर बल का कोई जवान अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए उसकी बिना लिखित सहमति के दूसरी शादी करता है तो आईटीबीपी के नियमों के अनुसार उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।’’
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