हवाई सफर करने वालों को बड़ी सौगात,फ्लाइट हुई कैंसिल तो यात्रियों को पूरा पैसा मिलेगा

Update: 2018-05-22 10:19 GMT

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अब अगर कोई फ्लाइट रद्द होती है और उसमें एयरलाइंस कंपनी की गलती है तो कंपनी को यात्रियों का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। जयंत सिन्हा ने कहा कि सिर्फ यही नहीं अगर फ्लाइट देरी से भी चलती है तो उसका खामियाजा भी एयरलाइंस कंपनियों को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें लागू किया जाएगा।



टिकट कैंसलेशन पर राहत  

ड्राफ्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने कहा कि फ्लाइट बुकिंग के बाद 24 घंटे का लॉक इन ऑप्शन होगा। इसके बाद और फ्लाइट के समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसलेशन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर टिकट में नाम, पता आदि जैसे बदलाव भी मुफ्त में करा सकते हैं।


मोबाइल इस्तेमाल की तैयारी 
अभी तक हवाई यात्रा के दौरान यात्री मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वे यात्रा के दौरन मोबाइल का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। यात्री उड़ान के वक्त कॉल या डाटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। दूरसंचार आयोग ने हाल ही में उड़ान के दौरान मोबाइल सेवा 'कनेक्टिविटी' को सशर्त मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद घरेलू या विदेशी हवाई सफर के दौरान यात्री मोबाइल पर बात कर सकेंगे और इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर पाएंगे।

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