चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशियों को खोलने होंगे पत्नी की आय के राज 

Update: 2017-05-27 15:12 GMT
इलेक्शन कमीशन।

नई दिल्ली। अब चुनाव लड़ने से पूर्व प्रत्याशियों को नामांकन भरने के दौरान खुद के साथ पत्नी की आय का भी स्त्रोत बताना होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे चुनाव में ज्यादा पारदर्शिता होगी।

सरकार ने चुनाव आचार संहिता में संशोधन करते हुए हलफनामें में एक नया कॉलम बनवाया है। जिसके तरह उम्मीदवार को अपना और पत्नी/पत्नी की आय का स्त्रोत भी बताना होगा। बीते साल योजना आयोग ने इस सिलसिले में कानून मंत्रालय से संपर्क भी किया था। इससे पहले चुनाग आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक उम्मीदवार ने नामांकन पत्र के दौरान अपना और अपने परिवार की आय का कोई स्त्रोत नहीं दिया था। जबकि फॉर्म नंबर 26 में अपना, पत्नी और परिवार के आश्रित सदस्यों की आय का ब्यौरा देना था जबकि ऐसा नहीं किया गया।

आएगी ज्यादा पारदर्शिता

चुनाव आयोग का मानना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। बता दें कि इस संबंध में साल के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में भी एक हलफनामा दाखिल किया गया था। वहीं चुनाव निगरानी दल का कहना है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए ये किया गया है। इससे मतदाता को उम्मीदवार और उसके परिवार की आय का स्त्रोत पता होगा। नए नियम को बीती सात अप्रैल (2017) को कानून मंत्रालय ने अधिसूचित किया था।

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बनाया गया है विशिष्ट कॉलम

बता दें कि देश में भारतीय नागरिक ही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अब एक विशिष्ट कॉलम होगा जिसमें उम्मीदवार को ये बताना होगा कि वो भारतीय नागरिक हैं या नहीं? साथ ही उम्मीदवार को ये भी बताना होगा कि क्या उसके पास कोई प्रोफिट ऑफिस है। उम्मीदवार को ये भी बताना होगा कि वो किसी सरकारी कंपनी में मैनेजर तो नहीं है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को ये भी बताना होगा कि क्या वे केन्द्र या राज्य सरकार में भष्टचार या अन्य किसी वजह से पद से खारिज किए गए थे। वहीं चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को सहूलियत देते हुए कहा अगर उम्मीदवार चाहें तो नामांकन पत्रों में ईमेल और सोशल मीडिया के खातों का विवरण भी दे सकते हैं।

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