अब बाइक और स्कूटर पर पीछे नहीं बैठा पाएंगे सवारी, यहां लगने जा रहा है बैन

Update: 2017-10-22 13:45 GMT
प्रतीकात्मक तस्वीर

बेंगलुरु। देश के कई राज्यों में बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में बिहार में भी इसके खिलाफ अभियान चला कर बाइक चलाने वालों के साथ-साथ पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। जिसका अब सख्ती से पालन भी किया जा रहा है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने दुपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी के बैठने पर रोक लगाने का मन बनाया है।

कर्नाटक सरकार 100 सीसी या उससे कम इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर दो लोगों के सवारी करने पर रोक लगाने जा रही है। राज्य सरकार का यह फैसला पहले से इस्तेमाल में आ रहे दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगा, लेकिन जो भी नया वाहन बेचा जाएगा, उस पर ये नये नियम लागू होंगे।

दो पहिया वाहन में एक के बैठने की व्यवस्था होगी

साथ ही वाहन निर्माता कंपनियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बाइकों या स्कूटर पर केवल एक ही व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था हो। राज्य के परिवहन विभाग ने यह फैसला पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया है जो अक्सर ऐक्सिडेंट के शिकार हो जाते हैं। राज्य सरकार ने ऐसे हादसे रोकने के लिए हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है और जल्द ही आधिकारिक सर्कुलर जारी किया जा सकता है।

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100 सीसी बाइक पर दो लोगों को सवारी की अनुमति नहीं

इस कदम की पुष्टि करते हुए परिवहन मंत्री एचएम रेवन्ना ने कहा कि सरकार केवल मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर रही है। उन्होंने कहा, 'कर्नाटक हाई कोर्ट ने सड़क हादसे के एक केस में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर हमने शपथ पत्र दाखिल किया है कि हम मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करेंगे जो 100 सीसी से तक की बाइक पर दो लोगों को सवारी करने की अनुमति नहीं देता है।'

वहीं ट्रांसपोर्ट विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'मोटर वीइकल एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक 100 सीसी तक क्षमता वाली कोई भी बाइक या स्कूटर पर दो लोग सवारी नहीं कर सकते हैं। हालांकि इंडियन रोड कांग्रेस की सिफारिशों के मुताबिक इन नियमों में छूट दी गई थी। अब ये छूट खत्म हो जाएगी।'

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