वित्त मंत्रालय ने सरकार की वस्तुओं की खरीद के लिये संशोधित नियमावली जारी किया
नई दिल्ली (भाषा)। वित्त मंत्रालय ने करीब 10 साल बाद सरकार द्वारा वस्तुओं की खरीद के लिये नियमावली को संशोधित किया है। नियामावली में संशोधन पारदर्शिता और अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों तथा कारोबार सुगमता के अनुरुप किया गया है।
विभिन्न सरकारी संगठन काफी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करते हैं और अपने कर्तव्यों और जवाबदेही को पूरा करने के लिये कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं। सरकार ने पिछले कुछ साल से सार्वजनिक खरीद को लेकर नया दिशानिर्देश जारी किया है। इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा अन्य के लिये केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी), गर्वनमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) तथा तरजीही बाजार पहुंच शामिल हैं।
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मंत्रालय के अधीन आने वाला व्यय विभाग ने वस्तुओं की खरीद एवं अन्य कार्यों तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति को लेकर नीतियों एवं प्रक्रियाओं 2006 में तीन नियामावली का सेट तैयार किया था। मंत्रालय ने कहा कि सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) को मार्च 2017 में व्यापक रुप से संशोधित किया गया और परिणामस्वरुप खरीद नियमावली को भी एक दशक बाद संशोधित किया गया है।
वित्त सचिव अशोक लवासा ने नियामावली की भूमिका में लिखा है, ‘‘खरीद से जुड़ी नई नियमावली को जीएफआर 2017 तथा पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा, अर्थव्यवस्था, दक्षता और जवाबदेही के बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर व्यापक रुप से संशोधित किया गया है।'' उन्होंने उम्मीद जतायी कि नियमावली सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाएगी और कारोबार सुगमता में मदद करेगी।
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