अब पासपोर्ट बनवाना और भी हुआ आसान, सरकार ने बदले नियम

Update: 2017-07-24 13:49 GMT
पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार और पैन का उपयोग जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर किया जा सकता है

नई दिल्ली। पासपोर्ट बनवाने के लिए परेशान हो रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने पासपोर्ट प्रकिया पहले की तुलना में थोड़ा सरल बनाते हुए लोगों की राहत दी है। पासपोर्ट के लिए अब एक दस्तावेज कम लगेगा।

सरकार ने संसद को जानकारी देते हुए बताया कि अब पासपोर्ट के लिए अलग से जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यक्ता नहीं होगी। आधार और पैन कार्ड का उपयोग जन्म प्रमाण पत्र के सबूत के तौर पर किया जा सकता है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया कि ऐसा करने का उदेश्य लाखों लोगों को पासपोर्ट आसानी से उपलब्ध कराना है।

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नियमों में किया गया बदलाव

पासपोर्ट नियम 1980 के अनुसार, 26/01/1989 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है, उनके लिए पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। बहरहाल अब इस नियम को सरकार ने बदल दिया है।

अब ये कागजात होंगे मान्य

अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आप इन कागजात का यूज कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त शैक्ष्‍िाक बोर्ड के आवेदक की जन्मतिथि युक्त पिछले स्कूल में दाखिला/स्कूल छोड़ने/ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट/ पैन कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड भी मान्य होंगे।

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इन्हें मिलेगी पासपोर्ट फीस में 10 प्रतिशत की छूट

आठ वर्ष से कम और 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को पासपोर्ट फीस में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने वाले एप्लिकेंट सिर्फ एक अभिभावक का नाम ही दे सकते हैं, ऐसा करने से सिंगल पैरेंट्स को मदद मिलेगी।

पासपोर्ट फॉर्म के अनुलग्नकों का नंबर 15 से 9 कर दिया गया

पासपोर्ट फॉर्म के अनुलग्नकों का नंबर 15 से 9 कर दिया गया है, इसका सिर्फ प्लेन पेपर पर प्रिंट लिया जा सकता है, इन कागजों को आप सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको किसी भी नोटरी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि जिन शादीशुदा जोड़ों का डाइवोर्स हो चुका है या वे अलग रह रहे हैं, उनके लिए मैरिज प्रमाण पत्र और अपने पति या पत्नी का नाम देना जरूरी नहीं होगा।

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