कृषि ऋण का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी आय का स्रोत है सिर्फ कृषि 

Update: 2017-06-16 16:32 GMT
खेत जोतता एक किसान।

मुम्बई (भाषा)। महाराष्ट सरकार की ऋण योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिनकी आय का एकमात्र स्रोत कृषि है। चौदह जून को जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार जिन्हें अन्य कामों से आय हो रही है, उन्हें इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है, भले ही उनके पास कृषि जमीन क्यों न हो। इस योजना के तहत किसानों को 10000 रुपए की प्रारंभिक फसल ऋण सहायता दी जाती है।

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राज्य के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने आज कहा, 10000 रुपए की प्रारंभिक ऋण सहायता योजना मुश्किल में फंसे केवल उन किसानों के लिए है जिनके पास कृषि ही एकमात्र आय का स्रोत है, अतएव, जीआर में विस्तृत सूची तैयार की गई है जो उन लोगों को बाहर कर देगी जिनके पास आय के दूसरे स्रोत हैं।

जीआर में कहा गया है कि स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार महाराष्ट दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1948 में दर्ज लोग भी लाभाथर्यिों की सूची से बाहर होंगे।

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