पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ी  

Update: 2018-02-22 16:44 GMT
आधार कार्ड।

नई दिल्ली (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी। यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, "संज्ञान में आया है कि कुछ करदाताओं ने पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31, मार्च 2018 कर दी गई है।"

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सरकार ने एक जुलाई तक परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था।

इस नवंबर तक 33 करोड़ पैनधारकों में से 13.28 करोड लोगों ने अपने पैन को अपनी 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था। इस साल, सरकार ने आयकर दाखिल करने के साथ नए पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य घोषित कर दिया है।

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पा पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है।

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उल्लेखनीय है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की तारीख को अगस्त में चार महीने आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 किया था। उच्चतम न्यायालय आधार को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सरकार ने पैन समेत कई कल्याणाकारी योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया है।

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