सरकार ने आगाह किया, आयातित पटाखों को रखना, बेचना कानूनन अपराध

Update: 2017-09-13 20:55 GMT
पटाखे

नई दिल्ली (भाषा)। दिवाली त्योहार के पहले सरकार ने आज आगाह किया कि आयातित पटाखों को रखना और बेचना गैरकानूनी है और ऐसा करने पर दंड का प्रावधान किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आज कहा कि उसे विदेशों से गलत घोषणा के जरिये पटाखों के आयात की शिकायतें मिली हैं। बयान में कहा गया है कि इस तरह के पटाखों को रखने या बेचने के बारे में नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दी जानी चाहिए।

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विभिन्न पटाखा संघों ने समय-समय पर इसको लेकर अपनी चिंता जताई है और सूचित किया है कि इस तरह के तस्करी के उत्पादों में पोटाशियम क्लोरेट होता है जो एक खतरनाक रसायन है जिसमें विस्फोट हो सकता है। बयान में कहा गया है कि सल्फर या सल्फरेट के वाले किसी तरह के पटाखों का देश में विनिर्माण, उसे रखना या बेचना प्रतिबंधित है।

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