गाड़ी चलाते समय रहें सावधान, नियम तोड़ने पर देना पड़ेगा भारी जुर्माना

नया मोटर अधिनियम 2019: पूरे देश में एक सितंबर से नया मोटर अधिनियम लागू हो गया है। इसमें यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर 10 गुना जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान बनाया गया है

Update: 2019-09-04 06:21 GMT
सांकेतिक तस्‍वीर

पूरे देश में एक सितंबर से नया मोटर अधिनियम लागू हो गया है। इसमें यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर 10 गुना जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान बनाया गया है। इसे प्रावधान को लेकर सरकार का मानना है कि लोग जागरुक होंगे और नियमों का पालन करेंगे। इस निमय को हर राज्‍य में लागू किया है लेकिन मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल में यह अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है।

इस अध‍िनियम में पहली बार इमरजेंसी वाहन को गुजरने के लिए रास्ता नहीं देने वाले पर दस हजार रुपए का जुर्माना वसूलने का प्रावधान बनाया है। गति सीमा तोड़ने पर 400 रुपये की जगह अब एक हजार और मध्यम श्रेणी के कमर्शियल वाहन के लिए दो हजार रुपये जुर्माना वसूलने का नियम बनाया गया है।


कई राज्‍यों में नहीं लागू हुआ नियम 

देश में यह नियम लागू हुआ है लेकिन कई राज्‍यों में जुर्माने की रकम अध‍िक होने के कारण फ‍िलहाल इसे लागू नहीं किया गया है। इसमें मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्‍य शामिल है। इनका कहना है कि इस नियम पर पहले संबंध‍ित विभाग से चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने पहले ही इस नियम को मानने से इंकार कर दिया था।

इसके अलावा गुजरात नें भाजपा सरकार होने के बावजूद भी नए ट्रैफिक नियम लागू नहीं हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा था कि वह पहले आरटीओ से बात करेंगे। उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। उन्‍होंने कहा था कि अधिकतम जुर्माना और सजा के प्रावधानों पर अभी फैसला होना बाकी है। एक हफ्ते के अंदर मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ बैठक करके इसपर फैसला ले लिया जाएगा। जिसके बाद राज्य में अधिनियम का क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। अभी पुराने नियमों के तहत ही जुर्माना वसूला जा रहा है।


Similar News