सरकारी बंगला खाली करने का ‘आप’ को नोटिस

Update: 2017-04-12 20:44 GMT
सीएम केजरीवाल।

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को सरकारी बंगले में चल रहे पार्टी कार्यालय को हटाने का आदेश दिया है। विभाग की ओर से बतौर आप संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी नोटिस में राउस एवेन्यू स्थित 206 नंबर बंगला तत्काल प्रभाव से खाली करने को कहा गया है।

आवंटन नोटिस में इस बंगले के आवंटन को नियमों का उल्लंघन बताते हुए तत्काल प्रभाव से खाली करने को कहा गया है। ज्ञात हो कि पिछले साल उपराज्यपाल को सौंपी गयी शुंगलू समिति की रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने यह कार्रवाई की है। रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार द्वारा नियमविरद्ध तरीके से आप कार्यालय के लिए बंगले के आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। इसके आधार पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पिछले सप्ताह ही आवंटन रद्द करते हुए विभाग को बंगला खाली कराने का निर्देश दिया था।
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में आवंटन को अवैध घोषित करने का हवाला देते हुए आप संयोजक को बंगला खाली करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। बंगले के इस्तेमाल के एवज में पार्टी से किराया वसूलने के सवाल पर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले का यह पहलू अभी विचाराधीन है। आप के सचिव पंकज गुप्ता ने भी केजरीवाल के नाम विभाग से बंगला खाली करने का नोटिस मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आप को निशाना बनाकर बदले की भावना से की जा रही इस कार्रवाई के बारे में पार्टी भविष्य की रणनीति पर विचार कर रही है।

केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2015 में राज्य स्तरीय पार्टियों को जमीन आवंटित करने की नीति को मंजूरी देते हुए आप कार्यालय के लिए इस बंगले का आवंटन किया था जबकि शुंगलू समिति ने संविधान के तहत दिल्ली में जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस से जुड़े मामले केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में होने के आधार पर केजरीवाल सरकार की आवंटन नीति को ही रद्द करने की सिफारिश की है।


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