यूपी के 6 जिलों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू, फरवरी तक पूरे यूपी में हो सकती है शुरुआत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू हो गई है। इस व्यवस्था का फायदा लेते हुए इन जिलों के राशनकार्ड धारक इन 6 जिलों की किसी भी कोटे की दुकान से राशन ले सकते हैं। यह व्यवस्था 'पायलेट प्रोजेक्ट' के तौर पर लागू की गई है और इसके सफल होने के बाद फरवरी तक प्रदेश के 75 जिलों में इसे लागू किया जा सकता है।
इस सुविधा के बारे में एडिशनल फूड कमिश्नर सुनील कुमार वर्मा ने गांव कनेक्शन को बताया, ''यह व्यवस्था 'वन नेशन-वन कार्ड' के कॉनसेप्ट के तहत लागू की जा रही है। वन नेशन-वन कार्ड के जरिए एक ही कार्ड से देश में कहीं से भी राशन उठाया जा सकेगा। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में काम हो रहा है। इसी कड़ी में पहले 6 जिलों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू की गई है। इसके सफल होने के बाद अलगे महीने तक पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा।''
खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुल 30007971 राशन कार्ड धारक हैं। इन राशन कार्डों का लाभ कुल 133678317 लोगों को मिल रहा है। ऐसे में अगर पायलेट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद पूरे प्रदेश में पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू होती है तो इसका फायदा सीधे तौर से प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा।
सुनील कुमार वर्मा बताते हैं, ''राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी व्यवस्था की शुरुआत हमने अगस्त 2019 में की थी, तब सभी शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद नवम्बर 2019 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी। अब 6 जिलों में इसे लागू किया गया है। इन जिलों के नाम हैं- कानपुर नगर, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, हापुड़ एवं गौतमबुद्ध नगर।''
''ग्रामीण क्षेत्रों के .6% राशन कार्ड धारकों ने इस सुविधा का लाभ लेते हुए अपने कोटेदार के अलावा दूसरे से राशन लिया है। वहीं, शहरी क्षेत्रों के 1.5% राशन कार्ड धारकों ने ऐसा किया है। अब तक प्रदेश के 1051514 राशनकार्डधारकों ने इस सुविधा का लाभ लिया है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द प्रदेश में पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू करने के बाद नेशनल पोर्टेबिलिटी व्यवस्था की दिशा में काम किया जाए।'' - सुनील कुमार वर्मा कहते हैं
कैसे लें इस सुविधा का लाभ
यह सुविधा केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दी जाएगी जिनका आधार कार्ड उनके राशन कार्ड से लिंक होग। साथ ही बायोमैट्रिक पहचान स्पष्ट होने की स्थिति में ही उपभोक्ता को पोर्टेबिलिटी योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि इस सुविधा का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता केरोसिन दूसरे कोटेदार से नहीं ले सकता है। केरोसिन मूल संबंद्ध दुकान से ही लेना होगा।