सलमान खान के आर्म्स एक्ट मामले में आज होगी सुनवाई, जानें क्या था मामला 

Update: 2017-05-06 10:42 GMT
सलमान खान फाइल फोटो।

जयपुर। बॉलिवुड अभिनेता सलमान खान को आर्म्स एक्ट मामले में बरी होने के बाद भी अभी पूरी तरह राहत नहीं मिल पा रही है। जोधपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय में 6 जुलाई (आज) को पेश होना होगा। राजस्थान सरकार ने बरी के फैसले के खिलाफ अपील कर दी थी, जिसकी सुनवाई आज है।

21 अप्रैल को सेशन कोर्ट में जज भगवानदास अग्रवाल ने सुनवाई करते हुए आर्म्स एक्ट उल्लंघन मामले में सलमान खान को 6 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आर्म्स एक्ट उल्लंघन मामले में सलमान खान को 20 हजार रुपए के जमानती मुचलके के साथ कोर्ट में पेश होने को कहा है।

राजस्थान सरकार ने की थी अपील

सीजेएम सत्र न्यायालय से सलमान को मामले में बरी किए जाने के बाद राजस्थान सरकार ने सत्र न्यायालय में अपील की थी। यहां सलमान के वकील हस्तीमल ने बताया कि आर्म्स एक्ट उल्लंघन मामले में कोर्ट ने सलमान को छोड़ दिया था, लेकिन सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील की थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सलमान को 20 हजार का जमानती मुचलके के साथ कोर्ट में पेश होने का कहा है।

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क्या था मामला

वर्ष 1998 में फिल्म “हम साथ साथ हैं” कि शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर में तीन अलग-अलग जगहों पर केस दर्ज किए गए हैं। इनमें काले हिरण का हत्या से लेकर अवैध हथियार रखने का केस दर्ज है। पुलिस ने सलमान खान की गिरफ्तारी के वक्त .32 बोर की रिवॉल्वर और .22 बोर की राइफल बरामत की थी। इनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी। सलमान पर इन्हीं दोनों हथियारों से काले हिरण के शिकार का मामला दर्ज है।

इस मामले में कब क्या हुआ

26-27 सितंबर 1998 - भवाद गांव में दो चिंकारा की मौत।

28-29 सितंबर 1998 – मथानिया (घोड़ा फार्म) में एक चिंकारा का शिकार।

1 अक्टूबर 1998 की रात सलमान पर कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा।

17 फरवरी 2006 - निचली अदालत (सीजेएम) ने उन्हें दोनों मामलों में दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई।

10 अप्रैल, 2006 को इसी मामले में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

2007 में करीब एक सप्ताह तक जेल में रहे थे।

सलमान ने दोषी ठहराए जाने के फैसले को सेशन्स कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन्स कोर्ट ने मथानिया के मामले में याचिका खारिज कर दी थी और भवाद के मामले में याचिका को हाई कोर्ट भेज दिया था।

16 नवंबर 2015 से 13 मई 2016 तक इन दोनों मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चली।

जुलाई 2016 में राजस्थान हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में सलमान खान को बरी कर दिया था।

हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया। अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

9 जनवरी 2017 – आर्म्स एक्ट मामले में दोनों पक्षों की जिरह पूरी हो गई थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने अभिनेता को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए अपने फैसला सुरक्षित रखा था।

18 जनवरी 2017 में कोर्ट ने सलमान को बरी किया।

21 अप्रैल 2017 को सेशन कोर्ट में जज भगवानदास अग्रवाल ने सुनवाई करते हुए आर्म्स एक्ट उल्लंघन मामले में सलमान खान को 6 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।

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