सहारा की 34000 करोड़ की एंबी वैली होगी नीलाम

Update: 2017-04-17 16:25 GMT
सुब्रत रॉय ।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को बड़ा झटका देते हुए 34000 करोड़ रुपये के एंबी वैली सिटी को नीलाम करने का आदेश दिया है। ये नीलामी बॉम्बे हाइकोर्ट की देखरेख में होगी। बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने निवेशकों का पैसा लौटा पाने में सहारा समूह की नाकामयाबी का हवाला देते हुए यह फैसला दिया। साथ ही कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को रखते हुए सुब्रत रॉय की व्यक्तिगत पेशी के आदेश भी दिए हैं।

देश-दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में सहारा चिटफंड मामले की सुनवाई करते हुए सहारा को 5092.64 करोड़ रुपये 17 अप्रैल तक जमा करने के लिए कहा था। इसके साथ ही हिदायत भी थी कि अगर ग्रुप पैसे जमा करने में नाकाम रहता है तो एंबी वैली प्रोजक्ट की नीलामी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने सहारा ग्रुप के कई अन्य संपत्तियों की सूची भी मांगी थी जिस पर किसी तरह का कर्ज नहीं लिया गया हो। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2012 में एंबी वैली की कीमत लगभग 34,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी।

यह है मामला

सेबी ने सहारा द्वारा ग्राहकों से धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए सहारा के खिलाफ अगस्‍त 2012 में सुप्रीम कोर्ट पंहुचा था। दायर मुक़दमे में सेबी ने 36 हजार करोड़ रुपए सहारा से वसूल कर निवेशकों को वापस दिलाने की अपील की थी। इस मामले में 2014 में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को भी कस्‍टडी में लिया गया था। जिन्हें बाद में 10 हजार करोड़ रुपए की जमानत पर पैरोल पर छोड़ा गया। न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्र की बेंच ने पिछली सुनवाई में ही साफ-साफ इसके निर्देश दिए थे कि ग्राहकों के रूपये वापस करने के नाम पर सहारा को और समय नहीं दिया जाएगा। रूपये वापस नहीं करने की स्थिति में एंबी वैली नीलम की जाएगी।

ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।

Similar News