नई दिल्ली (भाषा)। हवाई मार्ग से विदेश जाने वाले भारतीयों को कल से प्रस्थान कार्ड (डिपार्चर कार्ड) भरने की औपचारिकता से मुक्ति मिल जायेगी। हालांकि, रेल, जलमार्ग या सड़क मार्ग से विदेश जाने वाले यात्रियों को यह छूट नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह यह फैसला कर इस व्यवस्था को आगामी एक जुलाई से लागू करने की पहल की थी।
मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि रेल, जलमार्ग या सड़क मार्ग से विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों को पहले की तरह ही सीमा पर स्थित आव्रजन निरीक्षण चौकिंयों पर यह कार्ड भरकर देना होगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों को आगामी एक जुलाई से प्रस्थान कार्ड भरकर जमा कराने की व्यवस्था निष्प्रभावी हो जाएगी।
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आदेश के मुताबिक इस पहल का मकसद विदेश जा रहे भारतीयों की यात्रा प्रक्रिया को आसान बनाना है। यात्रियों को प्रस्थान कार्ड में अपने बारे में विस्तृत जानकारी मुहैया कराने के लिए नाम, भारत में पता, जन्मतिथि, पासपोर्ट नंबर और फ्लाइट नंबर आदि की जानकारी देनी होती है। प्रस्थान कार्ड भरने की व्यवस्था को बंद करने के पीछे मंत्रालय की दलील है कि इस कार्ड में भरकर दी जाने वाली जानकारियां सरकारी तंत्र में दूसरे अन्य स्रोतों से पहले ही दर्ज हो जाती हैं।
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इसलिए यह प्रक्रिया अब गैरजरुरी हो गई है। इससे आव्रजन प्रक्रिया को पूरा करने में लगनेवाले समय में भी कमी आएगी। हवाई यात्रा को गैरजरुरी औपचारिकताएं खत्म कर आसान बनाने के लिए हाल ही में विमानन प्राधिकरण ने घरेलू यात्रियों के हैंड बैगेज पर सुरक्षा टैग लगाने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया था।
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