पत्नियों से धोखा करने वाले एनआरआई पर कार्रवाई की मांग

Update: 2017-01-11 16:47 GMT
फोटो प्रतीकात्मक है।

हैदराबाद (भाषा)। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और तेलंगाना के महिला आयोग ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि शादी के बाद भारतीय महिला के साथ धोखा करने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के खिलाफ कार्रवाई के लिए वह अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करें।

तेलंगाना महिला आयोग की अध्यक्ष टी वेंटकरमन ने बताया कि बड़ी संख्या में एनआरआई जिस देश में रहते हैं उसी देश की अदालतों में अपील करके भारतीय कानूनों से बच निकलते हैं।

उन्होंने बताया कि एनआरआई पुरुषों द्वारा शादी के बाद महिला के साथ धोखाधड़ी के मामले पर हाल ही में पक्षकारों ने विचार विमर्श किया था।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता है तो विदेशी अदालतों को उस विवाह में तलाक दिलाने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति विदेश की अदालत में जाता है तो अदालतें उस मामले पर घरेलू कानून के तहत विचार करती हैं और तलाक को स्वीकृति दे देती हैं।''

वेंकटरमन ने कहा कि तलाक देने के इस किस्म के फैसले उच्चतम न्यायालय के फैसलों के मुताबिक मान्य नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अगर महिला हैदराबाद या कहीं और है तो वे तलाक का आदेश डाक के जरिए भेज देते हैं।''

उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय समझौतों में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि विदेशों की अदालतें भारतीय कानूनों का सम्मान करें।


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