NGT ने गंगा किनारे से चमड़ा फैक्ट्रियों को हटाने के दिये निर्देश

Update: 2017-07-13 14:20 GMT
NGT

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) देश में सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली गंगा नदी को बचाने के लिए नदी के किनारों से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के कचरे को फेंकने पर पाबंदी लगा दी है, और नदी को दूषित करने वाले किसी भी शख्स पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिये हैं।

एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को सभी प्रदूषण फैलाने वाली चमड़ा फैक्टरियों को नदी के पास से हटाने के निर्देश दिए हैं, और उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर होने वाली धार्मिक गतिविधियों के लिए भी दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश जारी किया है।

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