उम्मीदवारों को अब बताने होंगे जीवनसाथी की आय के स्रोत 

Update: 2017-05-26 21:15 GMT
चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के प्रयास कर रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली: चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने आदेश दिया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब नामांकन दाखिल करते समय अपनी आय के साथ साथ जीवनसाथी की भी आय के स्रोतों के बारे में जानकारी देनी होगी।

सरकार ने चुनाव नियमों में संशोधन करते हुए हलफनामे में एक नया कॉलम शामिल किया है। यह कॉलम उम्मीदवार औैर उसके जीवनसाथी की आय के स्रोतों से संबंधित है।

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चुनाव आयोग ने पिछले साल इस संबंध में कानून मंत्रालय से संपर्क किया था। इसी विषय पर उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में चुनाव निकाय ने कहा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि मतदाताओं को उम्मीदवारों और उनके परिवार के सदस्यों की आय के स्रोतों की जानकारी हो।

कानून मंत्रालय ने नए नियमों को सात अप्रेल को अधिसूचित किया था। इसके पहले किसी भी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय फार्म 26 में अपने, अपने जीवनसाथी और तीन आश्रितों की संपत्ति तथा देनदारी का ब्यौरा देना होता था लेकिन, आमदनी के स्रोत के बारे में जानकारी देने का प्रावधान नहीं था।

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