सपा नेता बुक्कल नवाब की बढ़ी मुश्किल, गलत तरीके से सरकारी जमीन का मुआवजा लेने का आरोप

Update: 2017-04-14 14:51 GMT
सपा नेता बुक्कल नवाब के ऊपर गोमती रिवर फ्रंट योजना ज़मीन के नाम पर गलत तरीके से मुआवज़ा लेने का आरोप लगे। 

लखनऊ।समाजवादी पार्टी बुक्कल नवाब के ऊपर गोमती रिवर फ्रंट योजना ज़मीन के नाम पर गलत तरीके से मुआवज़ा लेने का आरोप लगे है। उच्च न्यायलय के आदेश पर सपा नेता व विधान परिषद सदस्य बुक्कल नवाब के खिलाफ लखनऊ के वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

गौरतलब है सपा सरकार के समय गोमती रिवर फ्रंट योजना में ज़मीन जाने के नाम पर गलत तरीके से करोड़ों का मुआवज़ा लिया गया था इस पर अनु प्रताप सिंह नामक शख्स ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कमेटी गठित की है।

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हाइ कोर्ट के निर्देश पर लखनऊ के वज़ीरगंज थाने में सपा एमएलसी बुक्कल नवाब के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करने के बाद 24 अप्रैल को प्रमुख सचिव राजस्व को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं । कोर्ट ने प्रमुख सचिव से पूछा कि आखिर क्यों नहीं ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने फ़र्ज़ी तरीके से बुक्कल नवाब को मुआवजा दिलवाने में की मदद की। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को रखी गयी है।

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