दो शादी करने वाले पुलिसकर्मी नहीं बन पाएंगे सब-इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर

अब पुलिस भर्ती का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक ने इसे मंजूरी दे दी है।

Update: 2018-05-23 06:25 GMT
अब अगर किसी पुलिस कर्मी ने दो शादी की तो वो सब-इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगा। इसके लिए सरकार ने नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। हालांकि पर्सनल लॉ के दायरे में आने वालों को इस प्रक्रिया में छूट मिलेगी। इतना ही नहीं अब पुलिस भर्ती का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक ने इसे मंजूरी दे दी है।
नागरिक पुलिस भर्ती में यह तय नहीं था कि अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो उसे पुलिस में भर्ती किया जाएगा या नहीं। अब अगर कोई व्यक्ति पर्सनल लॉ के दायरे में नहीं आता है तो वह दो शादी के बाद सब-इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नहीं बन सकेगा। इसके साथ ही पुलिस भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी आरक्षण को शामिल करते हुए विज्ञापन तैयार करेगा और उसे विभागीय मुखिया को भेजेगा। मुखिया की मंजूरी के बाद ही सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद भर्ती बोर्ड विज्ञापन जारी करेगा। 
(एजेंसी)
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