अब महिला पुलिसकर्मी ही सुनेंगी महिलाओं की शिकायत

Update: 2016-02-23 05:30 GMT
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स्वाति शुक्ला

लखनऊ। थानों में पहुंचने वाली महिलाओं की शिकायत अब सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों को ही सुनने की इज़ाज़त होगी। यही नहीं बयान से जुड़े मामलों में महिला पीड़िता के बयान की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

प्रशासन ने क्या कहा

हाईकोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका पर हलफनामा देते हुए प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी ने यह जानकारी दी। थानों पर पहुंचने वाली महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सबसे अधिक परेशानी तब होती है जब कोई पुरुष पुलिसकर्मी उनसे पूछताछ करता है।

ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी की संस्था गुड़िया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी से जवाब मांगा था। कोर्ट में हलफनामा देते हुए दोनों अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा वक्त में प्रदेश के अधिकतर थानों में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं की शिकायत सुन रही है। हालांकि जिन थानों में तत्काल महिला पीड़ितों की सुनवाई करने और बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिसकर्मी तैनात नहीं है वहां महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती जल्द की जाएगी।

प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 154 (1) का पालन करते हुए महिला पीड़िता का बयान लेते वक्त वीडियोग्राफी कराने की व्यवस्था भी की गई है।

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