गैस कनेक्शन से जुड़े ये नियम हैं आपके फायदे के ...

Update: 2018-06-25 11:33 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ। भारत में गैस सिलेंडर का अधिकतर उपयोग होने लगा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में जहां कभी पारंपरिक तरीके से लकड़ी, गोबर के उपले, कंडे इस्तेमाल होते थे वहां आज गैस सिलेंडर से खाना बन रहा है। जिनके घर पर गैस कनेक्शन नहीं थे उसने लिए सरकार ने उज्जवला योजना के तहत यह सुविधा उपलब्ध कराई है। उज्जवला योजना के अंतर्गत अधिकतर घरों में गैस कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं।

कई बार ऐसा होता है जिस चीज का उपयोग हम लोग करते हैं उसके फायदे के बारे में हमें कम ही पता होता है। आज हम भारत के गैस उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन से संबंधित कई ऐसी जानकारी बता रहे हैं जो उपभोक्ताओं को पता ही नहीं होती हैं।

सिलेंडर खुद लाने पर एजेंसी आपको देगी पैसा

आपको बता दें कि गैस उपभोक्ता अपना सिलेंडर भरवाने के लिए एजेंसी जाता है वहां गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है तो इस परिस्थिति में अगर गैस उपभोक्ता एजेंसी के गोडाउन जा कर सिलेंडर लाता है तो ऐसे में उपभोक्ता एजेसी से तय धनराशि ले सकता है। इसके लिए आपको एजेंसी मना भी नहीं कर सकती है।

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राशि न देने पर यहां करें शिकायत

कोई भी एजेंसी के संचालक आपको तय राशि देने से मना करते है तो आप टोल फ्री नंबर 18002333555 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अभी तक ग्राहकों को सालभर के 12 सिलेंडर दिए जाते है, जिसके बाद यह सिलेंडर मार्केट रेट पर दिया जाएगा।

फ्री में भी चेंज होता है रेगुलेटर

यह बात बहुत कम ग्राहक जानते है कि रेगुलेटर फ्री में चेंज होता है। अगर आपका रेगुलेटर के कारण सिलेंडर लीक हो रहा है तो आप एजेंसी से फ्री में चेंज करा सकते हैं। पर इसके लिए आपके पास एजेंसी का सब्सिक्रिप्शन वाउचर होना जरूर है। अपने रेगुलेटर को बदलने के लिए आपको रेगुलेटर और सब्सक्रिप्शन वाउचर ले जाना होगा। एजेंसी पहले रेगुलेटर नंबर मिलाएगा इसके बाद आपको यह नि:शुल्क सेवा दी जाएंगी।

चोरी होने पर मिलेगा नया रेगुलेटर

यह शायद बहुत कम केस में होता है कि रेगुलेटर चोरी हो जाए, लेकिन चोरी होने पर आपको नया रेगुलेटर मिल सकता हैं। इसके लिए आपको पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी होगी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद इसकी रिपोर्ट कॉपी जमा करने पर एजेंसी आपको रेगुलेटर देगी।

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डैमेज होने पर बदल सकते है रेगुलेटर

अगर आपका रेगुलेटर किसी कारण से डैमेज हो जाता है तो एजेंसी इसे बदल सकती है। इसके लिए एजेंसी कंपनी टैरिफ के हिसाब से आप से राशि जमा करवाएगी। राशि 150 रुपए तक होती है।

गैस उपभोक्ता एजेंसी से इतने ले सकते हैं पैसे

आपके पास जिस भी एजेंसी का कनेक्शन है और कभी आप उस एजेंसी के गोडाउन से सिलेंडर लाते है तो आप एजेंसी से 19 रुपए 50 पैसे ले सकते है। कंपनी यह राशि देने से आपको मना नहीं कर सकती है क्योंकि यह राशि डिलिवरी चार्ज आप से लिया जाता है। यह सभी एजेंसी की तय राशि है। पहले सिर्फ 15 रुपए राशि थी जो अब 19 रुपए 50 पैसे हो गई है।

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