फैजाबाद। जनपद में अयोध्या कांड की बरसी के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत जिले में भीड़ लगाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को सूचना दिए बगैर किसी भी प्रकार के पर्चे बांटना व धरना-प्रदर्शन करना मना कर दिया गया है। यह धारा एक जनवरी तक लागू रहेगी।
जानें किन आयोजनों पर रहेगी पाबंदी
दरअसल, छह दिसंबर को अयोध्या कांड की बरसी मनाई जाती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी को होने से रोकने के लिए ऐसा फैसला लिया जाता है। हर वर्ष छह दिसंबर से करीब एक पखवाड़ा पूर्व ही धारा 144 लागू कर दी जाती है। यह कार्रवाई भी इसी संदर्भ में की गई है। इस बारे में शुक्रवार को एक आदेश जारी कर सभी थानों को सूचना दे दी गई है। इसके तहत किसी भी प्रकार की प्रेस कांफ्रेंस करने से 48 घंटे पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी। साथ ही ,हर तरह की परीक्षा केंद्र के दो सौ मीटर के दायरे में सिर्फ परीक्षार्थी और परीक्षा में ड्यूटी पर तैनात लोगों को ही होने का आदेश दिया जाता है। वहीं, एक जनवरी तक किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति स्थापना की कोई इजाजत नहीं होगी।