सावधान! दूसरों का कालाधन अपने खाते में जमा करने वाले नपेंगे

Update: 2016-11-18 22:31 GMT
नोट बदलने के लिए बैंक में लगे लोग। फोटो- महेंद्र पाडें

नई दिल्ली (आईएएनएस)| वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को उन लोगों को चेतावनी दी जो अपना कालाधन दूसरों के खाते में जमा करा रहे हैं या इसकी ताक में हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले में वह व्यक्ति भी कार्रवाई के दायरे में होगा जिसके खाते का दुरुपयोग किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, "कुछ लोगों द्वारा अपने कालेधन को दूसरों के खाते में जमाकर टैक्स से बचने की कोशिश आयकर और जुर्माने की वजह बनेगी।"

ऐसी हरकतों से बचें खाताधारक

मंत्रालय ने एक प्रेस नोट में कहा है, "यह साफ किया जा रहा है कि कर बचाने की ऐसी गतिविधियां आयकर और जुर्माने की वजह बनेंगी जिसमें साबित हो जाएगा कि खाते में जमा धन खाताधारक का न होकर किसी अन्य का है। साथ ही उस पर भी आयकर अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी जिसने अपने खाते का ऐसा दुरुपयोग होने दिया।"

सरकार ने इसके पहले ऐलान किया था कि दस्तकारों, श्रमिकों, गृहिणियों द्वारा जमा कराए गए 2.5 लाख तक के रुपयों के बारे में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ नहीं की जाएगी क्योंकि यह राशि आयकर छूट की सीमा के दायरे में आती है।

ईमानदारी से बचाए धन पर पूछताछ नहीं

प्रेस नोट में कहा गया है कि सरकार को सूचना मिली है कि कुछ लोग अपना कालाधन बचाने के लिए दूसरों के खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह गतिविधि जन-धन खाते में भी देखी गई है। बयान में कहा गया है, "लेकिन, ऐसे ईमानदार लोग जिन्होंने अपने घर में पैसे बचाकर रखे थे और उसी धन को वे जमा करा रहे हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी।"

नया नोट रगड़ने पर रंग छोड़ेगा

प्रेस नोट में लोगों से अपील की गई है कि वे अगर ऐसी गतिविधि देखें तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को दें। इससे पहले दिन में वित्त मंत्रालय ने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया था कि बैंक लॉकर सील किए जाएंगे या आभूषणों को जब्त किया जाएगा। साथ ही बताया कि 2000 के नए नोट को इंटैगलियो तकनीक से छापा गया है। इसके वैध होने की पहचान यह है कि रगड़ने पर यह टर्बो इलैक्ट्रिक प्रभाव छोड़ता है और इस वजह से इसका रंग हल्के रूप में कपड़े पर दिख सकता है।

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