होटल, रेस्त्रां में एमआरपी से ऊपर बेच सकते हैं पानी : एसोसिएशन 

Update: 2016-10-18 22:05 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

मुंबई (भाषा)। होटल एवं रेस्त्रां बोतलबंद पानी और शीतल पेयों को अपने परिसर में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दर पर बेच सकते हैं यदि उन्हें रेस्त्रां के टेबल पर या होटल में आने वालों को बेचा या परोसा जाए। यह बात पश्चिमी भारत के होटल एवं रेस्तरों संघ ने कही है।

संघ ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि बोतलबंद पानी, शीतल पेयों और इसी तरह के अन्य उत्पादों को एमआरपी से ऊपर बेचे जाने पर अस्पष्टता को दूर करने के लिए संघ ने अपने सदस्यों को एक परिपत्र जारी कर कहा कि वह इन्हें अपने परिसर के अंदर आने वाले ग्राहकों को एमआरपी से अधिक दाम पर तब तक बेच सकते बशर्ते उनकी बिक्री किसी सामान्य खरीद-फरोख्त काउंटर से नहीं की जा रही हो। यदि इनकी खरीद-बिक्री काउंटर से होती है तो इन्हें एमआरपी पर ही बेचा जाए।

संघ ने यह परिपत्र उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के हवाले से दी गई एक मीडिया की एक खबर के संबंध में जारी किया है। खबर में पासवान के हवाले से कहा गया था कि एमआरपी से अधिक दाम पर इस तरह की वस्तुओं की बिक्री पर जुर्माना लगाया जाएगा और कारावास की सजा भी हो सकती है।

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