सीबीआई ने रेलवे अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया

Update: 2017-02-14 16:03 GMT
सीबीआई ने पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी आलोक सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

नई दिल्ली(भाषा)। सीबीआई ने एक विज्ञापनदाता से कथित रुप से 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी आलोक सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में तत्कालीन मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अलोक सिंह पर ‘‘भ्रष्ट गतिविधियों'' में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।

आरोप है कि सिंह ने विज्ञापनदाता शिव शंकर तिवारी से रेलवे के साथ अपना कारोबार जारी रखने के एवज में 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिव शंकर की विज्ञापन कंपनी पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर पैनल में थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अलोक सिंह को शिव शंकर तिवारी से रिश्वत के तौर पर छह लाख रपये मिले थे।

सीबीआई ने सिंह और तिवारी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की आपराधिक साजिश से संबद्ध धाराओं एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह प्राथमिकी दर्ज की है।

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