न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुनवाई न करें: केंद्र

Update: 2017-01-30 17:18 GMT
सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली। 

नई दिल्ली (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई न करे।

महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना की पीठ से कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार प्रधान न्यायाधीश के साथ परामर्श कर ज्ञापन प्रक्रिया (एमओपी)- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन के लिए एक दिशा-निर्देश पर निर्णय लेगी।

महान्यायवादी ने आगे कहा कि सरकार ने छह माह पहले ही प्रधान न्यायाधीश को एमओपी भेज दी थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि एमओपी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा भी सुलझ जाएगा।

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