जीएसटी की दरें घोषित, अनाज पर नहीं लगेगा कर लेकिन लग्जरी कार, तंबाकू और साफ्ट ड्रिंक्स पर 28 फीसदी टैक्स

Update: 2016-11-03 21:20 GMT
अरुण जेटली,वित्त मंत्री

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को जीएसटी दरों का ऐलान किया। साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चार दरों पर सहमति भी बनी है। इसमें महंगे उत्पादों पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। न्यूनतम दर पांच फीसदी रखी गई है। खास बात यह है कि जीएसटी के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल अनाज सहित आम व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 50 प्रतिशत वस्तुओं पर शून्य कर लगेगा।

राज्यों के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जेटली ने कहा कि अब शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। परिषद की बैठक में कर दरों के ढांचे और मुआवजे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया गया।

ये होंगी दरें

पहले 6, 12, 18 और 26 फीसदी का ढांचा प्रस्तावित था। लेकिन राज्यों से सहमति के बाद न्यूनतम 5 फीसदी से 28 फीसदी पर सहमति बनी। जिन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, वैट सहित कुल 30-31 प्रतिशत कर लगता है उन पर जीएसटी दर अधिकतम 28 फीसदी रहेगी। आम जनता की मूलभूत जरूरत की वस्तुओं पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत होगी। इसमें 12 फीसदी और 18 फीसदी की दो मानक दरें हैं। वित्त मंत्री ने बताया था कि जीएसटी परिषद में नई कर प्रणाली से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई पर भी रजामंदी बन गई है।

होटलों, रेस्त्रां में खाना होगा महंगा

राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने बताया कि सेवा कर की दर 15 फीसदी से 18 फीसदी हो गई है। इससे सेवा क्षेत्र पर कर का बोझ बढ़ गया है।

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