श्रीलंका में लागू हुआ आरटीआई कानून

Update: 2017-02-03 14:42 GMT
सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून ।

कोलंबो (भाषा)। भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त श्रीलंका में पारदर्शिता और सुशासन बहाल करने के उद्देश्य से आज सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून लागू किया गया।

सरकार ने गत सप्ताह राजपत्र में आरटीआई के दायरे में आने वाले सरकारी प्राधिकरणों की श्रेणियां प्रकाशित की थीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल श्रीलंका चैप्टर(टीआईएसएल) के आरटीआई प्रबंधक सांखित गुणारत्ने ने कहा, ‘‘आज से आम लोग जो भी सूचना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं. सभी सूचनाओं का खुलासा तभी किया जा सकता है अगर उसके खुलासे से में लोगों का हित जुड़ा हो।''

टीआईएसएल ने कहा कि वह संबंधित सरकारी प्राधिकरणों में जनहित के कई आरटीआई आवदेनों को दायर करेगी जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की संपत्तियों और दायित्वों की जानकारी और चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों की वित्तीय रिपोर्टों की सूचना मांगने वाला आवदेन भी शामिल है। इसके बाद सरकारी प्राधिकरणों को अधिकतम 28 दिन के भीतर इस पर जवाब देना होगा। वर्ष 2015 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मौजूदा सरकार की घोषणाओं में बड़े सुधारों की योजनाओं में से एक आरटीआई को लागू करना भी था।

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