माल्या से कर्ज़ वसूलना शुरू करें बैंक: डीआरटी

Update: 2017-01-19 20:02 GMT
डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के. श्रीनिवासन ने बैंकों को आदेश दिया है।

बेंगलुरू (भाषा)। ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंक समूह के मामले में अपना आदेश सुनाते हुए बैंकों से कहा कि वह संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या और उनकी कंपनियों से किंगफिशर एयरलाइंस मामले में 6,203 करोड़ रुपए का कर्ज वसूलने की प्रक्रिया शुरू करें। इस राशि पर 11.5 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज भी लगाया जाएगा।

डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के. श्रीनिवासन ने अपने आदेश में कहा, ‘मैं बैंकों को यह आदेश देता हूं कि वह माल्या और यूबीएचएल, किंगफिशर फिनवेस्ट और किंगफिशर एयरलाइंस सहित उनकी कंपनियों से 11.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 6,203 करोड़ रुपए की वसूली की प्रक्रिया शुरू करें।' डीआरटी के किराये पर लिए नये परिसर में यहां श्रीनिवासन ने इसके साथ ही 20 उन आवेदनों का भी निपटान कर दिया जो इस मामले में पक्षकार बनाए जाने के बारे में थे। इनमें से ज्यादातर आवेदन माल्या और उनकी कंपनियों की ओर से दिए गए थे।

बैंकों के समूह ने 2013 में डीआरटी में मामला दायर किया था। स्टेट बैंक ने कर्ज वसूली के अलावा तीन और आवेदन दायर किए हैं जिनमें माल्या को गिरफ्तार करने और कर्ज लौटाने में नाकाम रहने पर माल्या का पासपोर्ट जब्त करने का भी आवेदन किया है। माल्या पिछले साल दो मार्च को देश छोड़कर ब्रिटेन चले गए। उन्हें मुंबई की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के मनी लांड्रिग मामले में घोषित अपराधी बताया है।

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