कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज की याचिका, नोटबंदी को सराहा 

Update: 2016-12-08 15:46 GMT
अदालन ने कहा कि यह केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक का मामला है।

नई दिल्ली (भाषा)। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नोटबंदी के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसके साथ कुछ अंकुशों को उचित ठहराया है। अदालन ने कहा कि यह केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक का मामला है।

अपने आदेश में न्यायमूर्ति अशोक बी हिनचिगरी ने अपने आदेश में कहा कि जाली नोट, कालेधन और आतंकवाद जैसी बुराइयों से निपटने के लिए उठाए गए कदम के साथ कुछ अंकुश लागू होंगे।

अदालत ने कहा कि इस तरह की स्थिति में भारत सरकार और रिजर्व बैंक को कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें नोटबंदी के बाद लगाई गई निकासी की सीमा को हटाने की अपील की गई थी।

अदालत ने कहा कि समाज के व्यापक हित में जब कोई वृहद मिशन आगे बढ़ाया जाता है तो बदलाव की अवधि के दौरान कुछ नियामकीय उपाय लगाने पडते हैं, इससे समाज के कुछ वर्गों के लोग प्रभावित हो सकते हैं।

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