नई दिल्ली (आईएएनएस)| अमान्य किए गए 500 और 1,000 रुपए के नोटों को आपात जरूरतों में इस्तेमाल करने की छूट 24 नवंबर की मध्य रात्रि से निम्न जगहों पर खत्म हो जाएगी: -
चिकित्सा उपचार में सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए।
चिकित्सकों के पर्चे पर दवाओं की खरीदारी में।
रेलवे और सरकारी बस टिकटों के काउंटरों पर टिकट खरीदारी में, हवाईअड्डों पर विमान सेवा के टिकटों पर खरीदारी में।
केंद्र और राज्य सरकार के उपभोक्ता सहकारी स्टोरों पर पहचान पत्र के साथ खरीदारी में (सफल, मदर डेयरी)।
केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के दुग्ध विक्रय केंद्रों पर।
दाह संस्कार व दफनाने की क्रियाओं के भुगतान पर।
अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर पहुंचने वाले और प्रस्थान करने वाले यात्रियों के 5000 रुपए की सीमा तक के इस्तेमाल पर।
विदेशी पर्यटकों के लिए विदेशी मुद्रा को 5000 रुपए तक बदलने पर।
एलपीजी गैस सिलेंडर की खरीदारी में इस्तेमाल पर।
उपनगरीय और मेट्रो शहरों में रेल यात्रा में टिकटों की खरीद पर।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों के टिकटों की खरीद पर।
केंद्र और राज्य सरकार के नगरनिगमों या स्थानीय निकायों में फीस, दूसरे शुल्क, करों या दंड के भुगतान में।
बिजली व पानी के बिलों के भुगतान में, लेकिन अग्रिम भुगतान में नहीं।
कोर्ट फीस के भुगतान पर।
जिले के केंद्रीय सहकारी बैंकों से 24 हजार रुपए प्रति सप्ताह की निकासी पर ।