गोवा विधानसभा में गुरुवार को शक्ति परीक्षण का सुुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश  

Update: 2017-03-14 14:30 GMT
सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा विधानसभा में गुरुवार को शक्ति परीक्षण का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश कांग्रेस नेता की याचिका पर दिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल मृदुला सिन्हा के फैसले को चुनौती दी थी।

देश-दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई तथा न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल की पीठ ने गोवा विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए गुरुवार का दिन तय किया। साथ ही कहा कि इसके लिए सभी औपचारिकताएं 15 मार्च तक पूरी कर ली जाएं।

गोवा विधानसभा में कांग्रेस नेता चंद्रकांत कावलेकर ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा के फैसले को चुनौती दी थी, जिन्होंने सरकार गठन के लिए भाजपा को आमंत्रित किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर पर्रिकर मंगलवार शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की 'कंपोजिट फ्लोर टेस्ट' की याचिका भी खारिज कर दी।

Similar News